Income tax 2025-26 ke sare niyam hindi me
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से हैं। मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं
आयकर स्लैब में बदलाव किए गए बदलाव (Changes made in income tax slabs):
- शून्य कर सीमा बढ़ाई गई: अब वार्षिक आय ₹12 लाख तक कर-मुक्त होगी।
- कर स्लैब का पुनर्गठन: नई कर व्यवस्था के तहत, 30% की अधिकतम कर दर अब ₹24 लाख और उससे अधिक की आय पर लागू होगी।
कैसे ₹12 लाख तक कर-मुक्त होगी वार्षिक आय जाने-
उपर्युक्त टेबल के हिसाब से टैक्स ₹ 60,000 जो की धारा 87A के तहत अधिकतम छूट ₹ 60,000 हो गई है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान कुछ इस तरह से (Other important provisions like this):
- मानक कटौती: वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाकर ₹75,000 कर दी गई है, जिससे ₹12.75 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा।
- नया आयकर कानून: सरकार ने 63 साल पुराने आयकर अधिनियम, 1961 की जगह एक नया आयकर कानून पेश करने की योजना बनाई है, जो अधिक सरल और समझने में आसान होगा।
नया और पुराना टैक्स रिजीम में अंतर (New vs. Old Tax Regime)
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) को प्राथमिकता दी है, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime) भी जारी रहेगी। करदाताओं को अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से कोई एक चुनने की अनुमति होगी।
(A) नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) – 2025-26
सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था में निम्नलिखित बदलाव किए हैं:

🔹 ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा ।
🔹 ₹24 लाख तक की आय पर कम टैक्स दरें लागू होंगी।

(B) पुरानी टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime)
अगर कोई करदाता पुरानी व्यवस्था चुनता है, तो उसे निम्नलिखित टैक्स स्लैब के अनुसार कर देना होगा:
आय सीमा (₹ में) | टैक्स दर (%) |
---|---|
0 – 2.5 लाख | 0% (कर मुक्त) |
2.5 – 5 लाख | 5% |
5 – 10 लाख | 20% |
10 लाख से अधिक | 30% |
🔹 पुरानी व्यवस्था में कई कटौतियों और छूटों का लाभ मिलेगा, जैसे:
- धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख की छूट (LIC, PPF, EPF, आदि)।
- धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर छूट।
- HRA (House Rent Allowance) की छूट।
- होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट (धारा 24B)।
2. नई मानक कटौती (Standard Deduction)
- पहले वेतनभोगियों को ₹50,000 की मानक कटौती मिलती थी।
- अब इसे बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है।
- इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कुल वेतन ₹12.75 लाख है, तो ₹75,000 की कटौती के बाद आपकी कर योग्य आय ₹12 लाख होगी, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
3. कौन-सी छूट और कटौतियां मिलेंगी?
(A) नई टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध छूट (Exemptions available in the new tax system):
✅ मानक कटौती ₹75,000
✅ NPS (National Pension System) में योगदान पर छूट
✅ EPF (Employees’ Provident Fund) में योगदान पर छूट
🚫 नई व्यवस्था में यह छूट नहीं मिलेगी:
❌ 80C के तहत ₹1.5 लाख की छूट
❌ HRA (House Rent Allowance) की छूट
❌ 80D (स्वास्थ्य बीमा) की छूट
❌ होम लोन पर ब्याज छूट
👉 नई टैक्स व्यवस्था में कम कर दरें रखी गई हैं, लेकिन छूट और कटौती हटा दी गई हैं।
(B) पुरानी टैक्स व्यवस्था में छूट (Exemptions available in the Old tax system):
✅ धारा 80C: PPF, EPF, LIC, ELSS, NSC, आदि में ₹1.5 लाख तक की छूट
✅ धारा 80D: हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹25,000 तक की छूट
✅ धारा 24B: होम लोन के ब्याज पर ₹2 लाख तक की छूट
✅ HRA: किराए के भुगतान पर छूट
✅ LTA (Leave Travel Allowance): यात्रा भत्ते पर छूट
4. कौन-सी व्यवस्था (Regime) चुनें?
✔ यदि आपकी इनकम ₹12 लाख तक है और आप ज्यादा कटौतियों का लाभ नहीं लेते हैं, तो नई टैक्स व्यवस्था फायदेमंद होगी।
✔ यदि आपकी आय अधिक है और आप निवेश एवं कटौतियों का अधिक लाभ उठाते हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था सही हो सकती है।